आरोपी को अदा करना होगा 2 लाख बीस हजार रुपए जुर्माना
मंडी/राजन पुंछी : नशीले कैप्सूल और हेरोइन रखने के आरोपी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और दो लाख बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो साल और दो महिने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। विशेष न्यायधीश राजेश तोमर के न्यायलय के विशेष न्यायलय ने एनडीपीएस की धारा 22 (सी) और 21(ए) के तहत अभियोग साबित होने पर मंडी के टारना रोड़ निवासी प्रकाश कुमार पुत्र पवन कुमार को क्रमश: बीस साल और दो साल के कठोर कारावास तथा क्रमश: दो लाख और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इन दिनों प्रचलित सिंथेटिक ड्रग और मनोप्रभावी पदार्थों का युवा पीढ़ी पर भारी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जह समय की जरूरत है कि इन अपराधों के प्रति कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से व्यवसायिक मात्रा में सिंथेटिक ड्रग बरामद हुई है। ऐसे में उसके प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 फरवरी, 2021 को मंडी की एसआईयू को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी के साउली खड्ड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के मकान में ड्रग कैप्सूल और हेरोइन रखी हुई है और वह इन्हें बेचता है। जिस पर पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश देकर वहां की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से प्रोक्सीवेल स्पास, सपास्म पेन, स्पासमो पेन, एसपीएम पीआरएक्स, रिडले के कुल 925 कैप्सुल बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को मकान से 2.50 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने अभियोग की पैरवी की। अभियोजन की ओर से इस मामले में 16 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का ब्यान कलमबंद करवाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नशीले कैप्सूल दवाएं और हेरोइन रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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