Tuesday, November 28, 2023
ई पेपर
Tuesday, November 28, 2023
Home » दिल्ली दंगा मामले में दायर नहीं कर सके पूरक आरोप पत्र, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

दिल्ली दंगा मामले में दायर नहीं कर सके पूरक आरोप पत्र, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने में विफलता के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। देरी के लिए 9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था में जांच अधिकारी (आईओ) की व्‍यस्‍तता का हवाला दिया गया है। कडक़डड़ूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पुलिस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चल रही जांच से संबंधित कानून और व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच कार्यों को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा दिए गए विस्तारित समय का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

विचाराधीन मामला 2020 की प्राथमिकी संख्‍या 188 से संबंधित है, जो खजूरी खास थाने में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता समीजा ने आरोप लगाया है कि दंगाई भीड़ ने उसके घर में घुसकर तोडफ़ोड़ की। इसके बाद, 10 और व्यक्ति इसी तरह की शिकायतें लेकर आगे आए, जिससे उनके मामलों को प्राथमिकी में शामिल किया गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और आईओ ने 20 जुलाई को पूरक आरोप पत्र दाखिल करने और पप्पन द्वारा दायर शिकायत की वापसी के लिए एक आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। हालाँकि, विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि एसएचओ उच्च न्यायालय में व्यस्त थे और जांच अधिकारी संभवत: जी20 शिखर सम्मेलन के कारण अनुपलब्ध था। परिणामस्वरूप, न तो पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस के अधूरे काम के कारण मामले में आरोप तय नहीं किये जा सके और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने मामले को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पास भेज दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लंबित कार्य 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले अदालत के पिछले आदेश के अनुसार पूरे हो जाएं।

GNI -Webinar

@2022 – All Rights Reserved | Designed and Developed by Sortd