चंडीगढ़/नरेंद्र जग्गा पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक पक्ष से कमजोर व्यक्तियों की भलाई के लिए 2 प्रतिशत गारंटी फीस की शर्त से छूट देने का फैसला किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कारपोरेशन द्वारा पिछड़े वर्गों और आर्थिक पक्ष से कमज़ोर व्यक्तियों की भलाई के लिए स्वै-रोजग़ार स्कीमों के अधीन कम ब्याज दरों पर कर्जे दिए जाते हैं जिससे पिछड़े वर्गों के बेरोजग़ार नौजवान स्वै-रोजगार शुरू कर सकें।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैकफिंको द्वारा राष्ट्रीय कारपोरेशन से कजऱ् पंजाब सरकार की तरफ से दी गई सरकारी गारंटी के अधीन प्राप्त किया जाता है। पंजाब सरकार वित्त विभाग की तरफ से एनबीसीएफडीसी के हक में 30 करोड़ रुपए की रिवालविंग गारंटी देने की सहमति इस शर्त पर दी गई थी कि इस गारंटी पर बनती 2 प्रतिशत गारंटी फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी। जोकि 60 लाख रुपए बनती है।
उन्होंने बताया कि यह गारंटी फीस का अतिरिक्त बोझ बैकफिंको पर पड़ता था जिसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास इस गारंटी फीस को माफ करने का मामला उठाया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्धी सहमति दे दी है जिससे पंजाब सरकार द्वारा 2 प्रतिशत गारंटी फीस की शर्त से छूट देते हुए 60 लाख रुपए की राशि को माफ किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब बैंकफिको राष्ट्रीय कारपोरेशन से अधिक से अधिक कर्ज प्राप्त करके पंजाब राज्य के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित गरीब वर्ग के व्यक्तियों को स्वै-रोजग़ार के लिए कम ब्याज की दर पर कजऱ्े मुहैया करवाएगा। एनबीसीएफडीसी के सहयोग से चलाई जा रही एजुकेशन लोन स्कीम के अधीन भी पिछड़े वर्गों के पढ़े-लिखे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए भी 4 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर पर कजऱ्े मुहैया करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और कमज़ोर वर्ग के लोगों का आर्थिक मानक ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है।
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