दरभंगा (उत्तम हिन्दू न्यूज): दरभंगा की सिविल कोर्ट ने भांग बेचने के आरोपियों को ऐसी सजा सुनाई है जिसके चलते यह कार्फी चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने भांग बेचने के दो आरोपियों को 5 साल की जेल की सजा के अलावा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दरभंगा जिला कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई। पुलिस ने बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देंवेंद्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से एक किलोग्राम भांग बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें पांच साल जेल में रहने और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा मिली।
बता दें कि भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है।
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