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आय से अधिक संपत्ति मामलाः हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चाैटाला दोषी करार

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज)-आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश चाैटाला को दिल्ली की रोज एवेन्यु अदालत ने दोषी करार दिया है। चाैटाला की सजा पर फैसला 26 मई को सुनाया जाएगा।

आज सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

बता दें कि साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्‍त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं।

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