नरोदा (उत्तम हिन्दू न्यूज) : गुजरात के नरोदा गांव (गाम) दंगों मामले में आज अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। SIT मामलों के विशेष जज एसके बक्शी की कोर्ट ने गुरुवार को 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। नरोदा गाम में 11 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था।
इस दौरान अहमदाबाद के नरोदा गाम में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। इसमें 11 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था। मामले में SIT की जांच बैठी और इस मामले में एसआईटी ने माया कोडनानी को मुख्य आरोपी बनाया था। माया कोडनानी राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रही हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर गुजरात की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी व बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में 21 साल बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 68 आरोपियों को बरी कर दिया है।
नरोदा गांव नरसंहार के मामले की सुनवाई 2009 से शुरू हुई थी। मामले में 187 लोगों से पूछताछ हो हुई, जबकि 57 चश्मदीद के बयान भी दर्ज किए गए थे। इस मामले में 13 साल से सुनवाई चल रही थी।
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