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हरियाणा विज्ञापन उप-नियम-2022 जारी

चंडीगढ़, (धरणी)- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के नियमों में एकरूपता लाने के लिए के उद्देश्य से हरियाणा विज्ञापन उप-नियम 2022 जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सार्वजनिक सम्पत्तियों और निजी सम्पत्तियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के विषय में एक नई नीति लेकर आए हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि विज्ञापन एजैंसियों द्वारा नियमों में कई कमियों का गलत फायदा उठाया जा रहा था। यह नीति निश्चित रूप से नियमों में एकरूपता लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विज्ञापन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। विज्ञापन एजेंसियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए हरियाणा विज्ञापन उप-नियम 2022
यह देखा गया कि राज्य में सक्रिय विज्ञापन एजेंसियों ने शहरों में एकाधिकार स्थापित कर लिया था और निजी मालिकों के किराये का कम मूल्यांकन करके उनका शोषण किया। हमने नई नीति में उन्हें इस शोषण से मुक्ति दिलाई है। इसके अलावा, इन नए राज्य विज्ञापन उप-नियमों के साथ, एजेंसियों को नगर निकायों के स्थलों के लिए कम मूल्य दरों पर सामूहिक रूप से बोली लगाने की अनुचित प्रथाओं को अपनाने से रोक दिया जाएगा। इस नई केंद्रीकृत सूचना प्रणाली से सभी अनियमितताओं को दूर करने के साथ-साथ विज्ञापन से बड़ी राशि प्राप्त की जा सकेगी, क्योंकि नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाली सभी साइटों को अब निविदा या नीलामी द्वारा एजेंसियों को दिया जाएगा। इससे जनता, विज्ञापन संस्थाओं और नगर पालिकाओं को समान रूप से लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 93 पालिकाओं के लिए एकल विज्ञापन पोर्टल बनाने जा रहे हैं। इसे एक महीने के भीतर लांच कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर निजी सम्पत्ति मालिक, विज्ञापन एजैंसी और सेल्फ विज्ञापन करने वालों को अपने स्थलों सहित पूरा विवरण देना होगा।

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