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बग्गा गिरफ्तारी मामला: पंजाब पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके आवास से अगवा करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है। हालांकि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने अपहरण के मामले में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें बग्गा को ढूंढने के लिए दिल्ली की अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस कारण उन्हें पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया था।

Delhi: Tajinder Bagga taken away by Punjab Police, BJP leaders reach  Janakpuri PS

इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचारों पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किए जाने के एक महीने बाद बग्गा को 6 मई को जनकपुरी इलाके में उनके आवास से पकड़ा गया था। हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका, जब वे भाजपा प्रवक्ता को मोहाली ले जा रहे थे।

बाद में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। दिल्ली पुलिस ने बाद में बग्गा को हिरासत में ले लिया और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

Tajinder Pal Singh Bagga arrest: Punjab govt moves 2 applications in High  Court, wants Centre to

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत देने के एक दिन बाद, भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया।

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