जालंधर (उत्तम हिन्दू न्यूज): श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव संबंधित होने वाले नगर कीर्तन के चलते डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने फौजदारी संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि नगर कीर्तन वाले रूट पर पड़ने वाली सभी मांस और शराब की दुकानें 25 नवंबर को बंद रहेंगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नगर कीर्तन की धार्मिक महत्वा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सारंगल ने कहा कि नगर कीर्तन वाले रूट पर मांस और शराब की दुकानें खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है।
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