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यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने जारी किए निर्देश, स्लीपर बसों को लेकर उठाया बड़ा कदम

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नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): स्लीपर बसों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के चलते केंद्र सरकार ने नए मानदंड जारी किए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मानदंडों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये जरूरी बदलाव महाराष्ट्र में नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर हाल ही में बस में लगी आग की घटना को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए थे।

नए मानदंड के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में बस के अंदर मौजूद यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने के लिए सभी नई स्लीपर कोच बसों के हर बर्थ पर एक हथौड़ा रखना होगा। इसके अलावा विमानों की तरह सीटों और बर्थ से लेकर सभी एग्जिट गेटों तक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का निर्देश दिया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, जब तक बचावकर्मी शीशा तोड़कर लोगों को बचाते हैं तब तक अधिकांश यात्रियों की मौत बस में दम घुटने से हो जाती है। इसके चलते मंत्रालय ने हर सीट पर हथौड़ा रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि हादसे के वक्त अधिकांश यात्रियों को एग्जिट गेट व खिड़की की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए आपातकालीन दरवाजे सहित सभी निकास द्वारों तक गलियारे पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का निर्देश दिया गया है।

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