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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

वाराणसी (उत्तम हिन्दू न्यूज): वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित पांच लोग आरोपी हैं। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 

कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। वाराणसी और प्रयागराज में हुआ मुकदमे की सुनवाई लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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