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पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को राहत नहीं, जमानत पर नहीं आ सका फैसला

चंडीगढ़ (उत्तम हिन्दू न्यूज)-आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है। इस मामले में धर्मसोत द्वारा नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी न करते हुए सुनवाई 16 मई तक स्थगित कर दी है। पंजाब विजिलेंस ने 6 फरवरी को धर्मसोत के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया था। मोहाली अदालत ने 5 मार्च को धर्मसोत की रेगुलर जमानत की मांग को लेकर रद्द किया था। विजिलेंस की जांच में यह बात सामने आई थी कि 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक तफ्तीश के दाैरान धर्मसोत व उसके परिवार की आय 2,37,12,596 थी जबकि खर्चा 8,76,30,888 था।

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