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चैक के केस में आरोपी को एक साल की सजा व जुरमाना

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बरनाला/रामशरण दास गोयल/लक्ष्य गोयल/राजीव हैप्पी : मानयोग अदालत श्री कपिल देव सिंगला,एडीशनल सैशनज जज बरनाला द्वारा विंदर कौर विधवा सौंतू खाननिवासी गली नं: 5,सेखा रोड़,बरनाला को चैंक के केस में एक साल की सख्त सजा व 1,50,000/-रु हर्जाना अदा करने का हुकम सुनाया गया है। एडवोकेट धीरज कुमार बरनाला ने जानकारी देते हुए बताया कि मदन लाल पुत्र दुर्गा दास निवासी बरनाला ने 26-07-2016 को 3,00,000/-रु विंदर कौर को उधार दिए थे और राशि वापसकरने की इवज में विंदर कौर ने एक चैंक नंबरी 392221 तिथि 20-09-2016 को 1,50,000/-रु का जारी कर दिया जों खाते में राशि कम होने के कारण चैक डिसआनर हो गया। जो उक्त चैक के डिसआनर होने पर मदन लाल द्वारा अपने वकील धीरज कुमार एडवोकेट द्वारा विंदर कौर के खिलाफ एककंपलेंट धारा138 एनआई एकट तहत मानयोग अदालत मैड़म सुरेखा डडवाल,जे.एम.आई.सी बरनाला के पास दायर की गई जो मानयोग अदालत द्वारा तिथि 01-03-2021 को विंदर कौश्र को एक साल की सजा व 1,50,000/-रु हर्जाना अदा करने का हुकम सुनाया गया।

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