चंडीगढ़/नरेंद्र जग्गा पंजाब वाटर रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (पीडब्ल्यूआरडीए) ने भूजल की निकासी के लिए मंजूरियां देने के लिए एक आनलाइन पोर्टल शुरू किया है।
आज यहां जारी एक प्रैस बयान में पीडब्ल्यूआरडीए के चेयरमैन करन अवतार सिंह ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब ग्राउंड वाटर ऐकस्टरैकशन एंड कंजऱवेशन डायरैक्शनज़ 2023 के तहत पंजाब में भूजल की निकासी, ओपरेटिंग ड्रिलिंग रिग्गस और वाटर टैंकर लिए मंजूरियां लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लांच किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मंजूरी के लिए अप्लाई करने के लिए सभी उपभोक्ता https://pwrda.punjab.gov.in/पर जा सकते हैं। यह इनवैस्ट पंजाब बिजऩस फस्ट पोर्टल ( बीआईएफ) के साथ जुड़ा हुआ है। चरणबद्ध जानकारी के लिए https://pwrda.punjab.gov.in/en/noticeboard/3.पर यूजऱ मैनुअल तक पहुंच करो।
भूजल के सभी खर्चे नैट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि का प्रयोग करके आनलाइन अदा किए जा सकते हैं। 15,000 घन मीटर प्रति महीना से अधिक पानी निकाल रहे मौजूदा उपभोगकत्र्ताओं के लिए आखिरी तारीख़ 30 जून, 2023 थी। इसके इलावा 1500 से 15,000 घन मीटर प्रति महीना पानी निकालने वाले उपभोगकत्र्ताओं के लिए आखिरी तारीख़ 30 सितम्बर, 2023 और प्रति महीना 1500 घन मीटर से कम और 300 घन मीटर से अधिक पानी निकालने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए मंज़ूरी लेने के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख़ है 31 दिसंबर, 2023 है।
अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों अनुसार निर्धारित समय के अंदर मंज़ूरी के लिए आवेदन दिए बिना भूजल निकालने पर नॉन-कम्पलायंस के अन्य चार्जिज़ के इलावा ग्राउंड-वाटर कम्पनसेशन चार्जिज़ (जीसीसी) लगाए जाएंगे।
नॉन-कम्पलायंस चार्जिज़ से बचने के लिए सभी उपभोक्ता समय पर अपने आवेदन दें। जीसीसी का अनुमान निर्देशों का उल्लंघन करके निकाले गए पानी की रोज़मर्रा की मात्रा पर स्लैब-वार लगाया जाएगा।
कोई भी उपभोक्ता पीने और घरेलू प्रयोग, ज़रूरत पडऩे पर कृषि प्रयोग, पूजा स्थान पर प्रयोग, सरकार की पीने वाले पानी और घरेलू जल सप्लाई योजना, मिलिट्री या केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की अस्टैबलिशमैंट, शहरी स्थानीय इकाई, पंचायती राज संस्था, छावनी बोर्ड, इम्परूवमैंट ट्रस्ट या एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी और एक इकाई, जो प्रति महीना 300 घन मीटर से अधिक पानी नहीं निकालती, को छोड़ कर भूजल को नहीं निकालेगा या अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त किये बिना इससे सम्बन्धित कोई गतिविधि नहीं करेगा।
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