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2000 के नोटों को बदलने की अवधि बढ़ी, अब 7 अक्तूबर तक बदलवा सकेंगे नोट

मुंबई (उत्तम हिन्दू न्यूज)-आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने, जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। मई में रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि नई डेडलाइन खत्म होने के बाद यानी 8 अक्टूबर से 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/बदलने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

RBI ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के जरिए आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने पर इसके रिव्यू के आधार पर फैसला किया गया कि इसे आगे खिसकाया जाए। ऐसे में इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। RBI ने कहा कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के ₹2000 के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक ₹3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ₹0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।

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