चंडीगढ़ (उत्तम हिन्दू न्यूज)-पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अमृतसर के साथ ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी समेत दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रैसवे के पंजाब सेक्शन को विकसित करने के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कोई अंतरिम राहत देने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस लीजा गिल एवं जस्टिस रितु टैगोर पर आधारित डिवीजन बेंच ने दर्शन सिंह एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। उनका आरोप था कि उनके मकानों एवं अन्य ढांचों को इस प्रोजेक्ट के लिए ढाया जा रहा है। एनएचआईए के प्रतिनिध वकील अभिलक्ष गैंद ने बताया कि वहां एक ही घर है जोकि दर्शन सिंह का है। घर का मुख्य ढांचा अलाइनमेंट के बाहर था।
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