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पंजाब पुलिस द्वारा फिरौती रैकेट का पर्दाफाश, लारेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे काबू; 2 पिस्तौल भी बरामद

-आरोपी टारगेट कीलिंग को अंजाम देने के लिए बना रहे थे योजना : एआईजी अश्विनी कपूर
चंडीगढ़/नरेंद्र जग्गा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वप्न अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस के स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल (एसएसओसी) ने मंगलवार को गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई की हिमायत वाले फिरौती रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो .32 बोर के पिस्तौल सहित दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान तरलोचन सिंह उर्फ राहुल चीमा निवासी सैक्टर-26 चंडीगढ़ और हरीश उर्फ हैरी उर्फ बाबा गांव बुपानिया जि़ला झज्जर, हरियाणा के तौर पर हुई है। एआईजी एसएसओसी एसएएस नगर अश्विनी कपूर ने बताया कि उनको खुफिया जानकारी मिली थी कि लारेंस बिश्नोई गिरोह के कुछ मैंबर पंजाब और आसपास के राज्यों के कारोबारियों और रसूखदार व्यक्तियों को फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल कर रहे हैं और इलाके में टारगेट कीलिंग को अंजाम देने की योजना भी बना रहे थे।
उन्होंने बताया कि एसएसओसी एसएएस नगर की पुलिस टीमों ने मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करते हुए सोमवार को मुलजिम तरलोचन सिंह को 2 जिंदा कारतूसों और एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मंगलवार को मुलजिम हरीश उर्फ हैरी को भी एक पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
एआईजी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रोफाइल बनाए थे, जहां वह नौजवानों को लुभाने के लिए हथियारों और गोला-बारूद का प्रदर्शन करते थे और मासूम नौजवानों को गिरोह के लिए काम करने के लिए उकसाते थे। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति भोले-भाले नौजवानों को गिरोह का हिस्सा बनने के बदले अच्छी रकम देने का वायदा करके हाई प्रोफाइल जीवन शैली देने की पेशकश करते थे।
उन्होंने बताया कि एसएसओसी ने दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद तीन दिनों का पुलिस रिमांड ले लिया है और माड्यूल के अन्य सदस्यों का पता लगाने और उनको पकडऩे के लिए आगे जांच जारी है। इस सम्बन्धी में 11-09-2023 को पुलिस थाना एसएसओसी मोहाली में हथियार एक्ट की धाराओं 25, 25(6) और 25(7) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 और 1202 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।

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