जालंधर/हेमंत कुमार : मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा संविधान का उल्लंघन कर पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग कर उनके अधिकार छीनने को लेकर यह मामला माननीय अदालत में जा पहुँचा, जिसको लेकर आज माननीय अदालत ने पंजाब सरकार के फैसले को खारिज करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को फिर से बहाल कर दिया है। भाजपा पंजाब के प्रदेश महासचिव राजेश बाघा ने माननीय न्यायालय द्वारा सुनाये फैसले पर इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया।
राजेश बाघा ने राज्य भर की पंचायतों के पंच-सरपंच साहिबान और सभी लोगों को बधाई देते हुए माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद किया। राजेश बाघा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी सरकार द्वारा १०/०८/२०२३ को पंजाब की सभी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक समितियां और जिला परिषदें १०/०८/२०२३ को भंग कर दी गई थीं। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मानयोग अदालत द्वारा आज पंजाब सरकार के फैसले को रद्द करते हुए आज सभी ग्राम पंचायतें बहाल कर दी गई हैं।
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