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इमरान खान पर शिकंजा, देश छोड़कर जाने पर रोक- PTI के 80 सदस्य नो फ्लाई लिस्ट में शामिल

इस्लामाबाद (उत्तम हिन्दू न्यूज): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। उनके देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इमरान के साथ उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के भी देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने कई प्रांतों में आर्टिकल 245 लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसे अघोषित मार्शल लॉ बताया है।

बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 245 के तहत देश की रक्षा करने के लिए सेना को तैनात कर दिया जाता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वाह, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इमरान ने याचिका में कहा है कि सेना एक्ट 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच और उन पर मुकदमेबाजी असंवैधानिक और अवैध है।

उन्होंने कहा कि पीटीआई के सदस्यों पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाना संविधान के आर्टिकल 17 के तहत असंवैधानिक है। इसके साथ ही उन्होंने देश में नौ मई को हुई हिंसा की जांच करने के लिए आयोग गठित करने की भी मांग की है।

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