कोच्चि (उत्तम हिन्दू न्यूज): केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि…
कोच्चि (उत्तम हिन्दू न्यूज): केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि…
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