नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए बुरी खबर नहीं है। कार, बाइक समेत सभी गाड़ियों का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सरकार का यह आदेश एक जून से लागू होगा। बता दें कि इससे पहले, व्हीकल्स के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 2019-20 में संशोधित किया गया था।
मंत्रालय के रिवाइज्ड रेट्स के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा जो वर्ष 2019-20 में 2072 रुपये था। इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए अब 3221 रुपये के बजाय 3416 रुपये प्रीमियम देना होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कमी की गई है और यह 7,897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा।
कितना बढ़ गया प्रीमियम
इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपये होगा जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपये होगी। 1000 सीसी से कम क्षमता वाली नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये होगा जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए यह 10,640 रुपये होगा। 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली नई कारों के लिए तीन साल का प्रीमियम 24,596 रुपये होगा।
इसी तरह 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2901 रुपये, 75 सीसी से 150 सीसी तक क्षमता वाले वाहनों के लिए 3,851 रुपये तथा 150 सीसी और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 7,365 रुपये होगा। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये होगा।
ईवी के लिए नए रेट
30 केडब्ल्यू तक के नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक वीकल (EV) के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 5,543 रुपये का होगा। 30 केडब्ल्यू से 65 केडब्ल्यू अधिक क्षमता वाले ईवी के लिए यह 9,044 रुपये होगा। बड़े ईवी के लिए तीन साल का प्रीमियम 20,907 रुपये होगा। तीन केडब्ल्यू तक के नए दोपहिया ईवी वाहनों का पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2,466 रुपये होगा। इसी तरह तीन से सात केडब्ल्यू तक के दोपहिया ईवी वाहनों का प्रीमियम 3,273 रुपये और सात से 16 केडब्ल्यू तक का प्रीमिय 6,260 रुपये होगा। ज्यादा क्षमता वाले ईवी दोपहिया वाहनों का पांच साल का प्रीमियम 12,849 रुपये होगा।
क्या है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वाहन से होने वाली दुर्घटना में नुकसान किसी तीसरे पक्ष को भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसी तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराने वाले वाहन मालिक को ये सुविधा मिलती है कि अगर उस वाहन से होने वाली किसी दुर्घटना में किसी तीसरे का नुकसान होता है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देती है, वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रीमियम का भुगतान कर वाहन मालिक बीमा का फायदा उठा सकते हैं।
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